मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना – महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम
भारतीय समाज में महिलाएँ हमेशा से परिवार और समाज की रीढ़ रही हैं। लेकिन कई बार सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण महिलाएँ अकेली रह जाती हैं। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएँ जीवन यापन में कठिनाई का सामना करती हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वे इन महिलाओं को सहारा प्रदान करे, ताकि वे गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।
इसी सोच के साथ राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना (Mukhyamantri Ekal Nari Pension Yojana) की शुरुआत की। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो पति की मृत्यु, परित्याग या तलाक के कारण अकेली हो गई हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें मासिक पेंशन दी जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना का उद्देश्य
- महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
- समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना।
- गरीबी और असुरक्षा की स्थिति को कम करना।
योजना के लाभ
- मासिक पेंशन सहायता: योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा: इस योजना से महिलाओं को जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान मिलता है।
- सरकारी सहयोग: महिलाएँ अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, दवा और अन्य खर्च पूरे कर सकती हैं।
- महिला सशक्तिकरण: आर्थिक मदद मिलने से महिलाएँ दूसरों पर निर्भर नहीं रहतीं।
- गरीबी उन्मूलन: यह योजना गरीबी कम करने और महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का एक प्रयास है।
पात्रता (Eligibility)
- निवास: लाभार्थी महिला राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी हो।
- वैवाहिक स्थिति: महिला का विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: 18 वर्ष या उससे अधिक।
- आय सीमा: निर्धारित सीमा से अधिक आय नहीं होनी चाहिए।
- अन्य शर्तें: किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना की लाभार्थी न हो।
पेंशन की राशि (2025 अनुसार)
- 18 से 55 वर्ष: ₹1250 प्रति माह
- 55 से 60 वर्ष: ₹1250 प्रति माह
- 60 से 75 वर्ष: ₹1500 प्रति माह
- 75 वर्ष से अधिक: ₹1500 या अधिक प्रति माह
नोट: राशि में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार / भामाशाह कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु / तलाक प्रमाण पत्र / हलफनामा
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
- महिला e-Mitra केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकती है।
- दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।
- सत्यापन के बाद पेंशन राशि DBT के माध्यम से खाते में आती है।
ऑफलाइन
- नजदीकी पंचायत समिति / जिला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें।
- सत्यापन उपरांत पेंशन स्वीकृत की जाती है।
महत्व और सफलता
यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हजारों महिलाओं ने इससे जीवन में नई दिशा पाई है।
